शासी निकाय ने संस्थान से संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर विचार करने के लिए भारत सरकार के अपर सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया है। स्थायी समिति के पास शासी निकाय की ओर से संदर्भित मामलों पर विचार करने की शक्तियां हैं। स्थायी समिति के निर्णयों को शासी निकाय को उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। स्थायी समिति का गठन नीचे दिया गया है।
अध्यक्ष | |
1 | विशेष सचिव/अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,नई दिल्ली |
सदस्य | |
2 | वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,नई दिल्ली |
3 | संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,नई दिल्ली |
4 | डीएसटी के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) |
सदस्य सचिव | |
5 | निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की |